सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी से खर्च का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं, FIR रद्द की.

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News18•20-12-2025, 08:36
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी से खर्च का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं, FIR रद्द की.
- •सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी से घर खर्च का एक्सेल शीट बनवाना क्रूरता नहीं है.
- •कोर्ट ने पत्नी द्वारा दर्ज FIR को रद्द कर दिया, कहा कि ऐसे मामले वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव हैं, क्रूरता नहीं.
- •पति का माता-पिता को पैसे भेजना, वजन बढ़ने पर ताना मारना या गर्भावस्था में देखभाल न करना क्रूरता नहीं माना गया.
- •जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया.
- •सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया, कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खर्च का हिसाब मांगना या सामान्य वैवाहिक मुद्दे क्रूरता नहीं हैं.
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