पति-पत्नी के बीच विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. फोटो- एआई
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News1820-12-2025, 08:36

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी से खर्च का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं, FIR रद्द की.

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी से घर खर्च का एक्सेल शीट बनवाना क्रूरता नहीं है.
  • कोर्ट ने पत्नी द्वारा दर्ज FIR को रद्द कर दिया, कहा कि ऐसे मामले वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव हैं, क्रूरता नहीं.
  • पति का माता-पिता को पैसे भेजना, वजन बढ़ने पर ताना मारना या गर्भावस्था में देखभाल न करना क्रूरता नहीं माना गया.
  • जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया.
  • सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया, कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खर्च का हिसाब मांगना या सामान्य वैवाहिक मुद्दे क्रूरता नहीं हैं.

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