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Moneycontrol24-02-2026, 06:43

शारीरिक संबंध के बाद 'कुंडली' न मिलने पर शादी से इनकार, दिल्ली HC ने आपराधिक आरोप की चेतावनी दी.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में 'कुंडली' न मिलने का हवाला देकर पीछे हटने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी.
  • न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि बार-बार आश्वासन देने के बाद कुंडली असंगति के आधार पर शादी से इनकार करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित कर सकता है.
  • अदालत ने पाया कि महिला ने शादी के आश्वासन के बाद अपनी प्रारंभिक शिकायत वापस ले ली थी, लेकिन जब व्यक्ति ने 'कुंडली' न मिलने के कारण इनकार कर दिया तो उसने नई प्राथमिकी दर्ज कराई.
  • अदालत ने जोर दिया कि आपराधिक कानून केवल असफल रिश्तों के लिए नहीं है, लेकिन पूर्व आश्वासनों के बाद 'कुंडली' न मिलने के आधार पर शादी से इनकार करना गंभीर चिंताएं पैदा करता है.
  • आरोपों की गंभीरता, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और लंबित आरोपपत्र के कारण जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

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