सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केसरी के प्रकाशन को जारी रखने की अनुमति दी, NGT जाने को कहा.

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News18•29-01-2026, 22:15
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केसरी के प्रकाशन को जारी रखने की अनुमति दी, NGT जाने को कहा.
- •सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केसरी अखबार के निर्बाध प्रकाशन को सुनिश्चित करते हुए अंतरिम राहत बढ़ाई.
- •कोर्ट ने पंजाब केसरी समूह को पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PSPCB) द्वारा उठाए गए कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) से संपर्क करने का निर्देश दिया.
- •पंजाब केसरी समूह ने AAP के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और PSPCB द्वारा लक्षित और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया, जिसमें लुधियाना में उसके प्रिंटिंग प्रेस और जालंधर में एक होटल को बंद करने के आदेश शामिल थे.
- •सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक NGT के निर्देश नहीं आते, होटल गैर-कार्यशील रहेगा, लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहना चाहिए.
- •कोर्ट ने जोर दिया कि पर्यावरणीय अनुपालन से संबंधित सभी मुद्दों पर NGT द्वारा निर्णय लिया जाएगा, बिना किसी राय व्यक्त किए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केसरी के प्रकाशन को जारी रखने का आदेश दिया, पर्यावरणीय विवादों के लिए NGT को निर्देशित किया.
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