SC: पति-पत्नी का लंबा अलगाव क्रूरता, विवाह भंग किया.

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News18•15-12-2025, 19:45
SC: पति-पत्नी का लंबा अलगाव क्रूरता, विवाह भंग किया.
- •सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय तक अलगाव और सुलह की कोई उम्मीद न होना दोनों के लिए क्रूरता है.
- •न्यायालय ने एक ऐसे जोड़े का विवाह भंग किया जो 2000 में शादी के बाद 2003 से मुकदमेबाजी में थे और 24 साल से अलग रह रहे थे.
- •सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह को 'अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने' के आधार पर भंग कर दिया.
- •कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक वैवाहिक मुकदमेबाजी केवल कागजों पर शादी को कायम रखती है, और ऐसे मामलों में संबंध तोड़ना ही बेहतर है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने लंबी अलगाव अवधि को क्रूरता मानकर तलाक का मार्ग प्रशस्त किया.
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