सुप्रीम कोर्ट रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश. (फाइल फोटो)
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News1816-12-2025, 04:23

"24 साल अलग रहना क्रूरता": SC ने दी तलाक को मंजूरी.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल से अलग रह रहे दंपति को तलाक की मंजूरी दी.
  • कोर्ट ने कहा कि सुलह की उम्मीद के बिना लंबे समय तक अलग रहना दोनों पक्षों के प्रति क्रूरता के समान है.
  • दंपति ने 4 अगस्त 2000 को शादी की थी और 2003 से मुकदमेबाजी चल रही थी.
  • शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग कर हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसने विवाह को बहाल किया था.
  • कोर्ट के अनुसार, वैवाहिक विवादों का लंबा लंबित रहना विवाह को केवल कागजों तक सीमित कर देता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह फैसला लंबी अलगाव को क्रूरता मानकर तलाक की राह आसान करता है.

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