सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल के 'सूखे' का किया अंत, कहा- यह क्रूरता, समाज के लिए हानिकारक.

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News18•17-12-2025, 08:49
सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल के 'सूखे' का किया अंत, कहा- यह क्रूरता, समाज के लिए हानिकारक.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल से अलग रह रहे एक जोड़े को तलाक दिया, कहा कि जबरन टूटे रिश्ते को बनाए रखना क्रूरता और समाज के लिए हानिकारक है.
- •सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए इस विवाह को भंग किया, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
- •जस्टिस मनमोहन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि सुलह की कोई संभावना न होने पर तलाक ही एकमात्र विकल्प है, ऐसे विवाह केवल कागजों पर ही रहते हैं.
- •यह प्रेम विवाह था जिसमें दो साल में मतभेद हो गए थे; पत्नी 24 साल से अलग रह रही थी, और पति ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
- •कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक मामलों में सही-गलत का फैसला नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाने से इनकार करना ही क्रूरता है, खासकर जब कोई बच्चा न हो.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर 24 साल की अलगाव को समाप्त किया, टूटे विवाह क्रूर और हानिकारक हैं.
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