फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल को कर राहत से इनकार, ITAT ने 'अनिवासी' का दावा खारिज किया.

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Moneycontrol•11-01-2026, 21:56
फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल को कर राहत से इनकार, ITAT ने 'अनिवासी' का दावा खारिज किया.
- •आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) बेंगलुरु पीठ ने बिन्नी बंसल को भारत-सिंगापुर DTAA के तहत कर लाभ देने से इनकार कर दिया.
- •बंसल ने अनिवासी का दर्जा मांगा था, यह तर्क देते हुए कि वह रोजगार के लिए सिंगापुर में रहते थे और केवल भारत आए थे.
- •ITAT ने फैसला सुनाया कि बंसल 60 दिनों से अधिक समय तक भारत में थे, जिससे अधिनियम की धारा 6(1)(c) के तहत आवासीय परीक्षण पूरा हुआ.
- •बंसल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (सिंगापुर) और भारतीय कंपनियों में शेयर बेचे थे.
- •न्यायाधिकरण ने पूंजीगत लाभ कर छूट के उनके दावों को खारिज कर दिया, लेकिन 5.8 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी को फिर से जारी करने का निर्देश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिन्नी बंसल का कर राहत के लिए अनिवासी दर्जे का दावा भारत में उनकी उपस्थिति के कारण ITAT ने खारिज कर दिया.
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