दिल्ली HC ने चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव की आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज की.
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CNBC TV18•05-02-2026, 10:34
दिल्ली HC ने चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव की आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज की.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामलों में आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी.
- •यादव के वकील ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसमें कहा गया था कि अभिनेता ने ₹50 लाख की व्यवस्था कर ली है और भुगतान करने के लिए समय चाहिए.
- •न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका खारिज कर दी, जिसमें यादव के अदालत के आदेशों और उपक्रमों का बार-बार पालन न करने का हवाला दिया गया.
- •अदालत ने यादव के आचरण की निंदा की, क्योंकि उन्होंने M/s Murali Projects Pvt Ltd को राशि चुकाने के अपने उपक्रमों का लगातार उल्लंघन किया.
- •यादव को सात मामलों में से प्रत्येक में ₹1.35 करोड़ का भुगतान करना था, जिसमें कुछ जमा के बावजूद ₹9 करोड़ अभी भी देय थे.
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