पत्नी की वजह से पति कमाने लायक न रहे तो भरण-पोषण नहीं मिलेगा: इलाहाबाद HC
भारत
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Moneycontrol24-01-2026, 11:50

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी के परिवार से पति की कमाई प्रभावित तो भरण-पोषण नहीं

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पत्नी के कार्यों या उसके परिवार की लापरवाही से पति की आय अर्जित करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वह भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती.
  • न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने एक महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया.
  • पति, डॉ. वेद प्रकाश सिंह, एक होम्योपैथिक चिकित्सक, को अपनी पत्नी के भाई और पिता द्वारा क्लिनिक में हुए झगड़े के दौरान गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी आजीविका छिन गई.
  • सिंह की रीढ़ में अभी भी गोली फंसी हुई है, और इसे हटाने के लिए सर्जरी से लकवा होने का खतरा बहुत अधिक है, जिससे वह आराम से बैठ या काम नहीं कर सकते.
  • हाई कोर्ट ने कुशीनगर परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि ऐसी स्थिति में भरण-पोषण देना अन्याय होगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पत्नी के परिवार के कारण पति की कमाई प्रभावित होने पर पत्नी को भरण-पोषण नहीं मिलेगा.

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