कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत देना आरोपी को निर्दोष घोषित करना नहीं होता. (फोटो AI)
दिल्ली
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News1805-02-2026, 09:54

POCSO केस में दिल्ली HC ने आरोपी प्रेमी को दी जमानत, कहा- यह जबरदस्ती नहीं 'रोमांस' है.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में एक युवक को जमानत दी, कहा कि रिश्ता सहमति और रोमांस का था, जबरदस्ती का नहीं.
  • अदालत ने माना कि POCSO के तहत नाबालिग की सहमति की कोई कानूनी वैधता नहीं है, लेकिन जमानत के लिए विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किया.
  • पीड़िता के बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट से पता चला कि वह लगभग 17 साल की थी, वयस्कता के करीब, और उसके बयानों ने एक इच्छुक रिश्ते की पुष्टि की.
  • आरोपी दो साल से अधिक समय से जेल में था, और अदालत ने गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम कम पाया.
  • अदालत ने जोर दिया कि POCSO को बच्चों की रक्षा करनी चाहिए लेकिन युवाओं के बीच सहमति वाले रिश्तों को अपराधी नहीं बनाना चाहिए, जिसके लिए हर मामले में अलग मूल्यांकन की आवश्यकता है.

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