ITR फाइलिंग अलर्ट: 31 दिसंबर के बाद बंद होगा बिलेटेड रिटर्न का रास्ता, बढ़ सकती है टैक्स देनदारी. (Image:AI)
नवीनतम
N
News1829-12-2025, 20:12

31 दिसंबर ITR की अंतिम तिथि: चूकने पर बढ़ेंगी मुश्किलें, जानें विकल्प.

  • 31 दिसंबर विलंबित और संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है.
  • 31 दिसंबर के बाद, करदाताओं के पास केवल अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने का विकल्प होगा, जिसमें 25-70% तक अतिरिक्त कर लगता है.
  • संशोधित रिटर्न (धारा 139(5)) समय पर दाखिल ITR में त्रुटियों को बिना जुर्माने के सुधारने की अनुमति देता है.
  • विलंबित रिटर्न (धारा 139(4)) देर से दाखिल करने वालों के लिए है, जिसमें ₹5,000 तक का विलंब शुल्क और बकाया कर पर ब्याज लगता है.
  • कर सलाहकारों का सुझाव है कि अधिक लागत और सीमित विकल्पों से बचने के लिए 31 दिसंबर से पहले सही विकल्प चुनें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर तक ITR फाइल या संशोधित करें, अन्यथा अधिक लागत और सीमित विकल्प होंगे.

More like this

Loading more articles...