ITR रिफंड फंसा? 31 दिसंबर तक करें सुधार, वरना लगेगा भारी जुर्माना.

पर्सनल फाइनेंस
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News18•30-12-2025, 11:43
ITR रिफंड फंसा? 31 दिसंबर तक करें सुधार, वरना लगेगा भारी जुर्माना.
- •70 लाख से अधिक ITR CPC में डेटा बेमेल के कारण लंबित हैं; करदाताओं को अलर्ट पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.
- •31 दिसंबर संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है, जिसके बाद बिना जुर्माने के सुधार संभव नहीं.
- •31 दिसंबर से पहले बेमेल अलर्ट को अनदेखा करने पर कर मांग, ब्याज और 200% तक जुर्माना लग सकता है.
- •अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) एक विकल्प है, लेकिन इसमें 25-70% अतिरिक्त कर लगता है.
- •31 दिसंबर के बाद भी लंबित रिफंड समाप्त नहीं होते; विभाग के पास 9 महीने का समय है और 0.5% मासिक ब्याज देता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जुर्माने से बचने और समय पर रिफंड के लिए 31 दिसंबर तक ITR बेमेल को ठीक करें और संशोधित रिटर्न दाखिल करें.
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