घर है फिर भी नई प्रॉपर्टी पर LTCG छूट? जानें आयकर नियम.
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News1801-01-2026, 22:22

घर है फिर भी नई प्रॉपर्टी पर LTCG छूट? जानें आयकर नियम.

  • नई प्रॉपर्टी खरीदने पर आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54F के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) छूट उपलब्ध है.
  • धारा 54F गैर-आवासीय संपत्ति (जैसे म्यूचुअल फंड) बेचकर आवासीय संपत्ति खरीदने पर लागू होती है; गैर-आवासीय संपत्ति की बिक्री की तारीख पर आपके पास केवल एक आवासीय घर होना चाहिए.
  • धारा 54F का दावा करने के लिए, म्यूचुअल फंड से प्राप्त शुद्ध बिक्री आय को भारत में एक आवासीय घर में निवेश करें (बिक्री से 1 साल पहले/2 साल बाद, या 3 साल के भीतर निर्मित).
  • धारा 54 मौजूदा आवासीय संपत्ति बेचकर नई आवासीय संपत्ति खरीदने पर LTCG छूट की अनुमति देती है.
  • म्यूचुअल फंड के लिए, लॉन्ग-टर्म यूनिट्स की पहचान के लिए FIFO विधि का उपयोग करें; यदि घर पहले ही खरीदा जा चुका है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के एक साल के भीतर रिडेम्पशन सुनिश्चित करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नई प्रॉपर्टी पर LTCG छूट के लिए धारा 54 और 54F की शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है.

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