सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने की तारीख में किसी व्यक्ति के पास कितनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, इसकी कोई सीमा तय नहीं है।
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Moneycontrol24-12-2025, 22:52

कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने पर LTCG छूट? सेक्शन 54F के तहत ऐसे पाएं लाभ.

  • कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर सेक्शन 54 के तहत छूट नहीं मिलती है, यह आवासीय संपत्तियों के लिए है.
  • हालांकि, सेक्शन 54F के तहत छूट का दावा किया जा सकता है, बशर्ते कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री से मिली पूरी रकम आवासीय प्रॉपर्टी खरीदने में लगाई जाए.
  • सेक्शन 54F के तहत, कमर्शियल एसेट बेचने की तारीख पर व्यक्ति के पास एक से अधिक आवासीय प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए (नई खरीद को छोड़कर).
  • सेक्शन 54 (केवल कैपिटल गेंस का निवेश) के विपरीत, सेक्शन 54F में कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री से मिली *पूरी रकम* का निवेश करना होता है.
  • यदि नई आवासीय प्रॉपर्टी की लागत ₹10 करोड़ से अधिक है, तो सेक्शन 54F के तहत छूट ₹10 करोड़ तक सीमित होगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कमर्शियल प्रॉपर्टी LTCG पर सेक्शन 54F के तहत छूट मिल सकती है, पूरी रकम आवासीय प्रॉपर्टी में निवेश करें.

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