According to the CBTD press release, "To facilitate a smooth and convenient filing experience for taxpayers, it has been decided that the due date for filing of ITRs, originally due on July 31, 2025, be extended to 15th September 2025."
पर्सनल फाइनेंस
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CNBC TV1831-12-2025, 11:18

आयकर संशोधित रिटर्न की अंतिम तिथि आज: जुर्माना से बचें, अभी फाइल करें!

  • AY 2025–26 (FY 2024–25) के लिए संशोधित या विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.
  • समय सीमा चूकने पर, करदाता 1 जनवरी से केवल Updated Return (ITR-U) दाखिल कर पाएंगे, जिसमें अतिरिक्त कर देयता और प्रक्रियात्मक सीमाएं होंगी.
  • करदाता त्रुटियों, चूक, कटौती/छूट के दावों को ठीक करने और AIS और Form 26AS के साथ डेटा का मिलान करने के लिए रिटर्न संशोधित करते हैं.
  • Income Tax Department ने अनुपालन और संभावित विसंगतियों पर करदाताओं को सलाह देने के लिए अलर्ट जारी किए और "NUDGE" पहल शुरू की.
  • समय सीमा तक फाइल करने से सुचारू प्रसंस्करण सुनिश्चित होता है, देरी से बचा जाता है, और ITR-U से जुड़े उच्च कर और प्रतिबंधों से बचा जा सकता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: AY 2025–26 के लिए संशोधित/विलंबित ITR की अंतिम तिथि आज है; ITR-U से बचने के लिए अभी कार्य करें.

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