ITR में गलती? 31 दिसंबर तक करें सुधार, वरना लगेगा ₹5,000 का जुर्माना.

पर्सनल फाइनेंस
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News18•25-12-2025, 09:29
ITR में गलती? 31 दिसंबर तक करें सुधार, वरना लगेगा ₹5,000 का जुर्माना.
- •आयकर विभाग ITR रिफंड में विसंगतियों के लिए करदाताओं को सूचित कर रहा है.
- •गलतियों को सुधारने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करना अनिवार्य है.
- •संशोधित ITR (धारा 139(5)) आय विवरण, कटौतियों या फॉर्म श्रेणी को बदलने की अनुमति देता है.
- •समय पर संशोधित ITR दाखिल न करने पर 'अपडेटेड ITR' (ITR-U) के साथ ₹5,000 का जुर्माना लग सकता है.
- •संशोधित ITR और रिफंड की स्थिति आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जांचें.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित ITR दाखिल कर गलतियाँ सुधारें और जुर्माना से बचें.
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