शाम 7 बजे के बाद नो कॉल! लोन रिकवरी एजेंट की मनमानी पर RBI ने कसी नकेल

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News18•13-02-2026, 21:51
शाम 7 बजे के बाद नो कॉल! लोन रिकवरी एजेंट की मनमानी पर RBI ने कसी नकेल
- •RBI ने लोन रिकवरी एजेंटों पर लगाई लगाम, शाम 7 बजे के बाद कॉल या विजिट नहीं कर पाएंगे.
- •नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे और सभी वाणिज्यिक, लघु वित्त, भुगतान, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होंगे.
- •एजेंट केवल कर्जदार या गारंटर से बात कर सकते हैं, रिश्तेदारों या दोस्तों को परेशान नहीं कर सकते.
- •गाली-गलौज, धमकी या सोशल मीडिया पर डराना अब अपराध माना जाएगा; संवेदनशील अवसरों पर विजिट प्रतिबंधित.
- •बैंकों को अपनी नीति बनानी होगी और एजेंटों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी होगी.
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