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Moneycontrol11-02-2026, 21:56

RBI वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री पर कसेगा शिकंजा, जारी किए मसौदा निर्देश.

  • RBI ने विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियमों को मजबूत करने के लिए मसौदा संशोधन निर्देश जारी किए हैं.
  • व्यापक दिशानिर्देश सभी बैंकों और NBFCs पर लागू होंगे, जिसमें तीसरे पक्ष के वित्तीय उत्पाद भी शामिल हैं, ताकि गलत बिक्री और भ्रामक प्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सके.
  • मुख्य बात: "अनिवार्य बंडलिंग" पर स्पष्ट प्रतिबंध और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए "गलत बिक्री" की विस्तृत परिभाषा.
  • गलत बिक्री साबित होने पर बैंकों को पूरी राशि वापस करनी होगी और नुकसान की भरपाई करनी होगी, साथ ही सभी उत्पादों के लिए स्पष्ट सहमति लेनी होगी.
  • नए नियम "डार्क पैटर्न" पर प्रतिबंध लगाकर डिजिटल आचरण को लक्षित करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (DSAs) और डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंटों (DMAs) को विनियमित करते हैं.

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