सुप्रीम कोर्ट ने SKS पावर के दिवालियापन मामले में फैसला सुना दिया. (फाइल फोटो)
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News1802-03-2026, 19:54

सुप्रीम कोर्ट ने SKS पावर दिवालियापन विवाद पर लगाई अंतिम मुहर, सरडा की बोली वैध.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को SKS पावर के दिवालियापन मामले में सरडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की समाधान योजना को वैध ठहराया.
  • कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) ने कई बोली दौर के बाद सरडा की योजना को मंजूरी दी थी, जिसे असफल बोलीदाताओं ने चुनौती दी थी.
  • NCLT, NCLAT और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज कर CoC के फैसले को बरकरार रखा.
  • सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरडा का 'सुधारित प्रस्ताव' केवल एक स्पष्टीकरण था, शर्तों में बदलाव नहीं, और हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाया.
  • यह फैसला IBC के तहत CoC की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता में अदालतों के हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को मजबूत करता है, जब तक कि कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन न हो.

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