छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट.
बिलासपुर
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News1809-02-2026, 23:06

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मुस्लिम बिना वारिसों की सहमति के 1/3 से अधिक संपत्ति वसीयत नहीं कर सकते.

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वसीयत की सीमाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
  • कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कानूनी वारिसों की सहमति के बिना अपनी एक-तिहाई से अधिक संपत्ति वसीयत नहीं कर सकता.
  • वारिसों के अधिकार इस्लामी कानून का एक मौलिक सिद्धांत हैं; एक-तिहाई से अधिक वसीयत के लिए वारिसों की स्पष्ट सहमति आवश्यक है.
  • यह फैसला कोरबा की 64 वर्षीय विधवा जैबुन्निसा के पक्ष में आया, जिनके पति की पूरी संपत्ति भतीजे को वसीयत की गई थी.
  • हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए कहा कि एक-तिहाई से अधिक वसीयत के लिए वारिसों की सहमति साबित करना भतीजे की जिम्मेदारी थी.

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