मुस्लिमों में संपत्ति के बंटवारे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है.
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News1809-02-2026, 10:20

मुस्लिम संपत्ति बंटवारे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वसीयत की सीमा तय.

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में संपत्ति बंटवारे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
  • कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से अधिक वसीयत नहीं कर सकता, जब तक कि कानूनी वारिसों की सहमति न हो.
  • न्यायमूर्ति बिभुदत्त गुरु की एकल पीठ ने 2 फरवरी को यह फैसला सुनाया, कोरबा जिले के एक मामले में निचली अदालतों के आदेश रद्द किए.
  • मामला ज़ैबुन निशा का है, जिन्होंने अपने पति की संपत्ति पर भतीजे मोहम्मद सिकंदर की वसीयत को चुनौती दी थी.
  • हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालतों ने सबूत का बोझ विधवा पर गलत तरीके से डाला था.

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