MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति-पत्नी के जिस्मानी रिश्तों पर नहीं लगेगी धारा 377.
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News18•26-03-2026, 21:18
MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति-पत्नी के जिस्मानी रिश्तों पर नहीं लगेगी धारा 377.
•मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) पति-पत्नी के वैवाहिक संबंधों पर लागू नहीं होगी.
•यह फैसला एक महिला की शिकायत के बाद आया, जिसमें उसने पति पर उत्पीड़न, दहेज और जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था.
•पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ धारा 377, 498A, 354 IPC और दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.
•जस्टिस मिलिंद रमेश फडके ने 25 मार्च को अपने आदेश में कहा कि वैवाहिक संबंध धारा 377 के दायरे से बाहर हैं, हालांकि बलात्कार के आरोप धारा 375 के तहत लग सकते हैं.
•हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ धारा 377 के आरोप को रद्द कर दिया, लेकिन उत्पीड़न और दहेज से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा.