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सोसाइटी पदाधिकारी द्वारा बच्चे का पेशाब करते वीडियो साझा करने पर पोक्सो कोर्ट ने याचिका खारिज की.
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नाबालिग के पेशाब का वीडियो शेयर करना अपराध: POCSO कोर्ट, आरोपी को राहत नहीं.
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News18
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15-03-2026, 09:51
नाबालिग के पेशाब का वीडियो शेयर करना अपराध: POCSO कोर्ट, आरोपी को राहत नहीं.
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मुंबई POCSO कोर्ट ने 9 साल के बच्चे के पेशाब करते वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले आरोपी की याचिका खारिज की.
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कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य POCSO एक्ट की धारा 23 के तहत आता है, जो बच्चे की निजता और गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है.
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आरोपी, जो हाउसिंग सोसाइटी का कोषाध्यक्ष है, ने माता-पिता के माफी मांगने के बावजूद वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया था.
•
बचाव पक्ष की दलील थी कि बच्चा यौन अपराध का शिकार नहीं था, इसलिए धारा 23 लागू नहीं होती, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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इस घटना से बच्चे और उसके परिवार को सार्वजनिक शर्मिंदगी, उत्पीड़न और प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ.
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