सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड अधिनियन की धारा 85 को लेकर दिया क्या फैसला?
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News1828-01-2026, 20:24

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण: हर विवाद ट्रिब्यूनल के दायरे में नहीं

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 85 सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है.
  • वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार कानून द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए मामलों तक सीमित है; यह किराएदार को बेदखल करने या सामान्य सिविल निषेधाज्ञा पर निर्णय नहीं दे सकता.
  • ट्रिब्यूनल केवल तभी तय कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, यदि वह 'वक्फों की सूची' में दर्ज है या एक्ट के तहत विधिवत पंजीकृत है.
  • एक्ट की प्रयोज्यता या 'वक्फ' की परिभाषा स्वचालित रूप से ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है.
  • अतिक्रमण हटाने की शक्तियां वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा धारा 54(3) और 54(4) के तहत प्रयोग की जाती हैं, न कि धारा 83 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के सीमित अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया, कई वक्फ विवादों में सिविल अदालतों की भूमिका की पुष्टि की.

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