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सुप्रीम कोर्ट: 'पत्नी का घर का काम न करना क्रूरता नहीं', पति से कहा 'आप नौकरानी से शादी नहीं कर रहे'.
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News18
•
20-03-2026, 21:13
सुप्रीम कोर्ट: 'पत्नी का घर का काम न करना क्रूरता नहीं', पति से कहा 'आप नौकरानी से शादी नहीं कर रहे'.
•
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी घर का काम नहीं करती है, तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता है.
•
जस्टिस संदीप मेहता ने पति से कहा, 'आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं', बदलते समय में पुरुषों को भी घर के कामों में सहयोग करना चाहिए.
•
जस्टिस विक्रम नाथ ने भी कहा कि पुरुषों को घर पर खाना बनाने और बर्तन धोने में मदद करनी होगी.
•
यह मामला 2017 में शादी करने वाले एक जोड़े और उनके आठ साल के बच्चे से संबंधित है; सुलह के प्रयास विफल रहे.
•
पति की क्रूरता के आरोप वाली तलाक याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया; पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.
News18 पर बंगाली में पूरा लेख पढ़ें
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