राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वारिस होंगे संयुक्त किरायेदार, डिक्री सभी पर लागू.

जयपुर
N
News18•12-02-2026, 08:13
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वारिस होंगे संयुक्त किरायेदार, डिक्री सभी पर लागू.
- •राजस्थान हाईकोर्ट ने 77 साल पुराने विवाद में फैसला सुनाया कि किरायेदार की मृत्यु के बाद वारिस संयुक्त किरायेदार होंगे, स्वतंत्र नहीं.
- •संयुक्त किरायेदारी में एक के खिलाफ बेदखली का आदेश सभी वारिसों पर लागू होगा, भले ही वे अलग से पक्षकार न हों.
- •मामला 1949 का है, जब मूल किरायेदार को 5 रुपये मासिक किराए पर संपत्ति दी गई थी; मकान मालिकों ने बेदखली के लिए याचिका दायर की थी.
- •रेंट ट्रिब्यूनल ने 2016 में बेदखली का आदेश दिया था, जिसे वारिसों ने अलग किरायेदार होने और मौखिक बिक्री का दावा कर चुनौती दी थी.
- •हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा, मौखिक बिक्री के दावे को खारिज किया और संयुक्त किरायेदारी के सिद्धांत को स्पष्ट किया.
✦
More like this
Loading more articles...





