नोएडा प्रॉपर्टी: क्या अथॉरिटी आवंटन के बाद लीज पेमेंट बढ़ा सकती है? जानें अपने अधिकार.

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Moneycontrol•20-12-2025, 13:22
नोएडा प्रॉपर्टी: क्या अथॉरिटी आवंटन के बाद लीज पेमेंट बढ़ा सकती है? जानें अपने अधिकार.
- •नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकांश प्रॉपर्टी लीजहोल्ड होती हैं, जो आमतौर पर 90 या 99 साल के लिए दी जाती हैं.
- •यदि एकमुश्त लीज रेंट (OTLR) का भुगतान किया गया है और लीज डीड में भविष्य में वृद्धि का उल्लेख नहीं है, तो अथॉरिटी एकतरफा शुल्क नहीं बढ़ा सकती.
- •न्यायालयों और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ने खरीदारों का समर्थन किया है, जिसमें मनमाने ढंग से नए शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है.
- •खरीदारों को आवंटन पत्र और लीज डीड को ध्यान से पढ़ना चाहिए, खासकर लीज रेंट वृद्धि के प्रावधानों के लिए.
- •यदि अथॉरिटी बिना कानूनी आधार के पैसे की मांग करती है, तो उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मूल डीड में उल्लेख न होने पर अथॉरिटी मनमाने ढंग से लीज पेमेंट नहीं बढ़ा सकती, खरीदारों के पास अधिकार हैं.
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