लीज प्रॉपर्टी: क्या अथॉरिटी बाद में एक्स्ट्रा पैसे मांग सकती है? जानें नियम.

पर्सनल फाइनेंस
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CNBC Awaaz•20-12-2025, 08:14
लीज प्रॉपर्टी: क्या अथॉरिटी बाद में एक्स्ट्रा पैसे मांग सकती है? जानें नियम.
- •नोएडा जैसे शहरों में प्रॉपर्टी अक्सर लीजहोल्ड होती है, फ्रीहोल्ड नहीं (90-99 साल के लिए).
- •यदि लीज डीड में एकमुश्त प्रीमियम के बाद भविष्य में अतिरिक्त भुगतान या वार्षिक किराए का प्रावधान नहीं है, तो अथॉरिटी बाद में एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकती.
- •ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 के अनुसार, एकमुश्त प्रीमियम के साथ लीज के लिए वार्षिक किराया अनिवार्य नहीं है.
- •नोएडा में वार्षिक या एकमुश्त लीज रेंट का विकल्प है; यदि एकमुश्त भुगतान के बाद कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, तो अथॉरिटी इसे बदल नहीं सकती.
- •राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मूल शर्तों में प्रावधान न होने पर बाद में अतिरिक्त भुगतान की मांग करना गलत है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अपनी लीज डीड को ध्यान से पढ़ें; केवल लिखित शर्तें ही भविष्य के भुगतानों के लिए मान्य हैं.
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