Loan Recovery: లోన్ రికవరీ కోసం వేధిస్తున్నారా? ఆర్‌బీఐ చెప్పినట్టు ఇలా చేస్తే మీ జోలికి రారు (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
बिज़नेस
N
News1815-12-2025, 18:30

लोन रिकवरी एजेंटों से परेशान? RBI के नियम जानें, ऐसे करें शिकायत.

  • ऋण वसूली एजेंटों द्वारा उत्पीड़न के मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उधारकर्ताओं की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा के लिए बैंकों और NBFCs के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं.
  • वसूली एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं और धमकी भरी, अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, न ही मानसिक तनाव पैदा कर सकते हैं या ऋण विवरण किसी तीसरे पक्ष को बता सकते हैं.
  • उत्पीड़न का सामना करने पर, उधारकर्ता सबूत (कॉल रिकॉर्डिंग, संदेश) इकट्ठा कर सकते हैं, बैंक/NBFC से शिकायत कर सकते हैं, और यदि समाधान न हो तो RBI के CMS के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
  • यदि धमकी या हिंसा हो, तो तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें. EMI का भुगतान न कर पाने पर, RBI पुनर्गठन, मोहलत या निपटान जैसे विकल्प सुझाता है.
  • एजेंटों को नकद भुगतान न करें, उचित आईडी के बिना दस्तावेज न दें, और दबाव में अनुचित शर्तों को स्वीकार न करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह कर्जदारों को रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न से बचाता है.

More like this

Loading more articles...