Representative image of a person in prison/ jail (Shutterstock)
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CNBC TV1807-02-2026, 00:06

लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की बैंक ऑफ इंडिया ऋण मामले की सुनवाई टालने की याचिका खारिज की.

  • लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की बैंक ऑफ इंडिया के बकाया ऋण मामले में सुनवाई टालने की याचिका खारिज कर दी.
  • मोदी ने गंभीर दृष्टि हानि, क्लिनिकल डिप्रेशन और जेल की बाधाओं का हवाला दिया था.
  • न्यायाधीश साइमन टिंकलर ने फैसला सुनाया कि मोदी को कोई "पर्याप्त नुकसान" नहीं हुआ और 23 मार्च को सुनवाई आगे बढ़ेगी.
  • न्यायाधीश ने मोदी के आवेदन को "देरी, गैर-अनुपालन और मामले को सामान्य रूप से भ्रमित करने के बार-बार के पैटर्न" का हिस्सा बताया.
  • मोदी 2 अरब डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भारत में प्रत्यर्पण का सामना कर रहे हैं और जेल के शिक्षा विंग में रखे गए हैं.

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