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सुप्रीम कोर्ट ने जुड़वां शिशुओं को मां से अलग करने को 'अत्यंत क्रूरता' बताया
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SC ने जुड़वां बच्चों को मां से अलग करने को 'उच्चतम क्रूरता' बताया.
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News18
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19-02-2026, 19:30
SC ने जुड़वां बच्चों को मां से अलग करने को 'उच्चतम क्रूरता' बताया.
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सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में छह महीने के जुड़वां बच्चों को उनकी मां से अलग करने के पति के कृत्य को 'उच्चतम क्रूरता' करार दिया.
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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने बच्चों के कल्याण को सर्वोपरि बताया.
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पीठ ने कहा कि कोई भी नानी या दाई बच्चों को वह देखभाल नहीं दे सकती जो मां दे सकती है.
•
पति लखनऊ से पंजाब में वैवाहिक मामलों को स्थानांतरित करने की मांग कर रहा था; पत्नी ने आरोप लगाया कि वह शराबी है.
•
दोनों अलग हुए पति-पत्नी को 26 फरवरी को अपने बच्चों के साथ अदालत के चैंबर में पेश होने का आदेश दिया गया है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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