Representational image (Image: News18)
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News1806-02-2026, 13:30

सुप्रीम कोर्ट करेगा 'भूल जाने के अधिकार' और प्रेस की स्वतंत्रता की जांच.

  • सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 19 (प्रेस की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (गरिमा, निजता, भूल जाने का अधिकार) के बीच संतुलन बनाएगा.
  • कोर्ट जांच करेगा कि क्या 'भूल जाने का अधिकार' ऑनलाइन समाचारों पर लागू होता है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए.
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में बरी हुए आरोपी से संबंधित समाचारों के प्रसार पर रोक के आदेश को बरकरार रखा था.
  • मीडिया हाउस का तर्क है कि 'भूल जाने का अधिकार' इतिहास को मिटा नहीं सकता, के.एस. पुट्टस्वामी मामले का हवाला देते हुए.
  • सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च तक पक्षों से जवाब मांगा है, यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मिसाल नहीं माना जाएगा.

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