सुप्रीम कोर्ट करेगा 'भूल जाने के अधिकार' और प्रेस की स्वतंत्रता की जांच.

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News18•06-02-2026, 13:30
सुप्रीम कोर्ट करेगा 'भूल जाने के अधिकार' और प्रेस की स्वतंत्रता की जांच.
- •सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 19 (प्रेस की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (गरिमा, निजता, भूल जाने का अधिकार) के बीच संतुलन बनाएगा.
- •कोर्ट जांच करेगा कि क्या 'भूल जाने का अधिकार' ऑनलाइन समाचारों पर लागू होता है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए.
- •दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में बरी हुए आरोपी से संबंधित समाचारों के प्रसार पर रोक के आदेश को बरकरार रखा था.
- •मीडिया हाउस का तर्क है कि 'भूल जाने का अधिकार' इतिहास को मिटा नहीं सकता, के.एस. पुट्टस्वामी मामले का हवाला देते हुए.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च तक पक्षों से जवाब मांगा है, यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मिसाल नहीं माना जाएगा.
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