इलाहाबाद HC ने यूट्यूबर की भरण-पोषण याचिका बहाल की, आय के सबूत के अभाव का हवाला दिया.

भारत
N
News18•23-12-2025, 17:04
इलाहाबाद HC ने यूट्यूबर की भरण-पोषण याचिका बहाल की, आय के सबूत के अभाव का हवाला दिया.
- •इलाहाबाद HC ने यूट्यूबर Farha Naz को भरण-पोषण से इनकार करने वाले बरेली परिवार न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया.
- •न्यायमूर्ति Harvir Singh ने कहा कि परिवार न्यायालय ने आय के ठोस निर्धारण के बिना अनुमान पर आधारित निर्णय दिया था.
- •HC ने जोर दिया कि केवल कमाने की क्षमता को वास्तविक आय के बराबर नहीं माना जा सकता; भरण-पोषण के लिए ठोस वित्तीय डेटा आवश्यक है.
- •परिवार न्यायालय पति की आय का भी ठीक से आकलन करने में विफल रहा, जो Nagar Palika, Bareilly में Class III कर्मचारी है.
- •Supreme Court के Rajnesh vs Neha फैसले का हवाला देते हुए, HC ने परिवार न्यायालय को दोनों पक्षों की आय के उचित प्रकटीकरण के साथ मामले का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भरण-पोषण याचिकाओं के लिए न्यायालयों को केवल कमाने की क्षमता नहीं, बल्कि सबूतों के साथ वास्तविक आय का आकलन करना चाहिए.
✦
More like this
Loading more articles...





