इलाहाबाद HC: लिव-इन रिलेशनशिप वैध, वयस्कों को सुरक्षा; 12 जोड़ों को मिली राहत.

भारत
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Moneycontrol•19-12-2025, 18:09
इलाहाबाद HC: लिव-इन रिलेशनशिप वैध, वयस्कों को सुरक्षा; 12 जोड़ों को मिली राहत.
- •इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को 'अवैध' नहीं बताया, सभी नागरिकों के लिए मानवीय जीवन के सर्वोच्च अधिकार पर जोर दिया.
- •जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने परिवारों से धमकी का सामना कर रहे 12 जोड़ों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की.
- •कोर्ट ने पुलिस को उम्र और स्वैच्छिक सहवास की पुष्टि के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में वयस्कों को तत्काल सुरक्षा देने का निर्देश दिया.
- •पीठ ने कहा कि साथ रहने वाले वयस्कों के मौलिक अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता, वैवाहिक स्थिति के बावजूद, और वैधता सामाजिक विचारों से प्रभावित नहीं होती.
- •कोर्ट ने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, गैर-वैवाहिक सहवास को मान्यता देता है, कानूनी स्थिति को मजबूत करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद HC ने लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता की पुष्टि की, सहमति वाले वयस्कों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की.
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