इलाहाबाद HC: लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं, पुलिस सुरक्षा का आदेश.
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CNBC TV1819-12-2025, 14:28

इलाहाबाद HC: लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं, पुलिस सुरक्षा का आदेश.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को अवैध या अपराध नहीं माना, 2023 के अपने पिछले रुख को बदला.
  • अदालत ने परिवार के सदस्यों से धमकी का सामना कर रहे और स्थानीय पुलिस से कम सुरक्षा पाने वाले 12 लिव-इन जोड़ों के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया.
  • कोर्ट ने जोर दिया कि अगर कोई अपराध नहीं हुआ है तो वयस्कों के शादी के बिना साथ रहने के फैसले पर अदालतों को फैसला नहीं सुनाना चाहिए.
  • फैसले में लिव-इन जोड़ों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव पर प्रकाश डाला गया, उनके राज्य और पुलिस सुरक्षा के अधिकार पर जोर दिया गया.
  • अदालत ने पुष्टि की कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, और कानूनी वैधता व्यक्तिगत नैतिकता से पहले आती है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद HC ने लिव-इन रिलेशनशिप को वैध बताया, जोड़ों को सुरक्षा का आदेश दिया.

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