Tax rules around HRA and home loan interest
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Moneycontrol31-12-2025, 18:04

HRA और होम लोन: क्या दोनों का लाभ एक साथ ले सकते हैं? जानें नियम.

  • करदाता HRA छूट और होम लोन ब्याज लाभ दोनों का एक साथ दावा कर सकते हैं, बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों.
  • HRA छूट केवल उस अवधि के लिए उपलब्ध है जब किराए का भुगतान वास्तव में एक गैर-स्वामित्व वाले, कब्जे वाले निवास के लिए किया जाता है (जैसे सितंबर 2025 तक).
  • धारा 24(b) के तहत होम लोन ब्याज का दावा कब्जे वाले वित्तीय वर्ष के लिए पूरी तरह से किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी तारीख को मिला हो.
  • कब्जा मिलने से पहले चुकाया गया ब्याज (प्री-पजेशन इंटरेस्ट) कब्जे वाले वर्ष से शुरू होकर पांच समान वार्षिक किस्तों में दावा किया जा सकता है.
  • HRA और स्व-अधिकृत होम लोन ब्याज लाभ दोनों केवल पुरानी कर व्यवस्था (old tax regime) के तहत ही लागू होते हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुरानी कर व्यवस्था के तहत HRA और होम लोन ब्याज का लाभ एक साथ ले सकते हैं, शर्तों का पालन करें.

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