सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन के सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है।
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Moneycontrol24-12-2025, 16:44

दोस्त या रिश्तेदार से एजुकेशन लोन? टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा, विशेषज्ञ ने बताया.

  • धारा 80E के तहत खुद, पति/पत्नी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए एजुकेशन लोन के ब्याज पर कटौती मिलती है.
  • यह कटौती ब्याज भुगतान शुरू होने वाले वर्ष से लगातार 8 वर्षों तक उपलब्ध है, केवल वास्तविक भुगतान किए गए ब्याज पर.
  • टैक्स बेनेफिट के लिए लोन किसी वित्तीय संस्थान या अनुमोदित धर्मार्थ संस्था से लिया जाना अनिवार्य है.
  • होम लोन के विपरीत, दोस्तों या रिश्तेदारों से लिए गए एजुकेशन लोन पर धारा 80E के तहत कोई कटौती नहीं मिलती.
  • यह टैक्स बेनेफिट केवल पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत ही मान्य है, नई व्यवस्था में नहीं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दोस्त/रिश्तेदार से एजुकेशन लोन पर धारा 80E के तहत टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा.

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