Joint home loan tax benefits
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Moneycontrol30-12-2025, 10:41

जॉइंट होम लोन टैक्स लाभ: ब्याज, मूलधन, HRA कौन क्लेम कर सकता है? विशेषज्ञ सलाह.

  • जॉइंट होम लोन के सह-मालिक/सह-उधारकर्ता ब्याज और मूलधन पर आनुपातिक रूप से टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं.
  • स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए (पुरानी कर व्यवस्था में), प्रत्येक व्यक्ति धारा 24(b) के तहत ₹2 लाख तक ब्याज और धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक मूलधन का दावा कर सकता है.
  • यदि आप वास्तव में किसी अन्य संपत्ति के लिए किराया दे रहे हैं, तो HRA छूट का दावा किया जा सकता है, भले ही वह उसी शहर में हो, लेकिन इसे साबित करना महत्वपूर्ण है.
  • ये सभी लाभ (HRA, धारा 24(b), धारा 80C) केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध हैं.
  • किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए, पूरे ब्याज का दावा किया जा सकता है, लेकिन पुरानी व्यवस्था में हानि की भरपाई प्रति वर्ष ₹2 लाख तक सीमित है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जॉइंट होम लोन के टैक्स लाभ सह-स्वामित्व, ऋण हिस्सेदारी और चुनी गई कर व्यवस्था पर निर्भर करते हैं.

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