दोस्तों से लिए शिक्षा ऋण पर नहीं मिलेगा टैक्स लाभ: जानें 80E नियम.

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Moneycontrol•24-12-2025, 07:33
दोस्तों से लिए शिक्षा ऋण पर नहीं मिलेगा टैक्स लाभ: जानें 80E नियम.
- •आयकर अधिनियम की धारा 80E व्यक्ति को स्वयं, पति/पत्नी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है.
- •यह कटौती ब्याज भुगतान शुरू होने के बाद लगातार आठ वर्षों तक उपलब्ध है और केवल ब्याज पर लागू होती है, मूल राशि पर नहीं.
- •धारा 80E के तहत कटौती केवल तभी मिलती है जब ऋण किसी वित्तीय संस्थान या अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान से लिया गया हो.
- •दोस्तों या रिश्तेदारों से लिए गए शिक्षा ऋण पर धारा 80E के तहत कोई कर कटौती लाभ नहीं मिलता है, जो गृह ऋण से भिन्न है.
- •यह कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है, और संयुक्त उधारकर्ता भी इसका दावा कर सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दोस्तों से लिए गए शिक्षा ऋण पर आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत कर कटौती नहीं मिलती है.
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