इलाहाबाद HC: लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं, 12 जोड़ों को सुरक्षा का आदेश.

भारत
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Moneycontrol•19-12-2025, 09:06
इलाहाबाद HC: लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं, 12 जोड़ों को सुरक्षा का आदेश.
- •इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं हैं, भले ही वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य न हों.
- •अदालत ने 12 ऐसे जोड़ों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें कथित तौर पर उनके परिवारों से धमकियों का सामना करना पड़ रहा था.
- •न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि विवाह के बिना एक साथ रहना कोई अपराध नहीं है.
- •पुलिस प्रमुखों को स्वेच्छा से एक साथ रहने वाले वयस्क जोड़ों को तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
- •अदालत ने जोर दिया कि वयस्कों के विवाह के बिना एक साथ रहने के फैसले पर अदालतों को कोई निर्णय नहीं देना चाहिए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद HC ने लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया, मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा, सुरक्षा का आदेश दिया.
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